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मोहम्मद जुबेर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

मोहम्मद जुबेर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से जुबैर को सभी मामलों में मिली अंतरिम जमानत।

मोहम्मद जुबेर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से जुबैर को सभी मामलों में मिली अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब दिल्ली पुलिस ने पूछताछ और जांच कर ली है तो लगातार कस्टडी में रखने का औचित्य नहीं है।हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मुकदमा रद्द करने से इंकार किया।

कोर्ट ने कहा की सभी मामलों को एक जगह जमा करके कोई एक एजेंसी जांच करे। इसलिए सभी मुकदमों को जांच के लिए दिल्ली पुलिस को दी जाती है।

सुप्रीम कोर्ट जुबैर के खिलाफ दर्ज मुकदमा को रद्द करने से फिलहाल इंकार कर दिया है।कोर्ट ने कहा की सभी मामलों को एक जगह जमा करके कोई एक एजेंसी जांच करे। इसलिए सभी मुकदमों को जांच के लिए दिल्ली पुलिस को दी जाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर के खिलाए यूपी में दर्ज सभी मामलों की दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लिए हवाले किया।

अगर भविष्य में कोई और मुकदमा दर्ज होता है तो उस पर भी यही आदेश लागू होगा।जुबैर इन मामलों को रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं। जुबैर पर कुल सात एफ आई आर यूपी में दर्ज हुआ है। एक मुकदमा दिल्ली में है।

सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर की जांच के लिए बनी UP SIT को भंग किया।

सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को भविष्य में ट्वीट करने पर कोई रोक नहीं लगाई। यूपी सरकार की इस मांग को खारिज किया। कोर्ट ने कहा किसी पत्रकार को अपनी बात कहने से नहीं रोका जा सकता।

Alt न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर की अर्जी पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुबैर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 20 जून को FIR दर्ज की थी। जांच के दौरान FCRA के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में उसे जमानत भी मिल गई हैं। दिल्ली पुलिस ने अपने जांच रिपोर्ट जो निचली अदालत में दाखिल किया है उसमें कहा हैं कि जांच के दौरान पाया की 7 ट्वीट जो याचिकाकर्ता ने किए थे उसकी जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में FCRA के तहत जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस के अलावा भी FIR जुबैर के खिलाफ दर्ज की है। गाजियाबाद, मुज्जफरनगर, चंदौली, लखीमपुर, सीतापुर, हाथरस में दर्ज की गई है।