Chitra Tripathi anticipatory bail rejected |पोक्सो केस में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ| इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ चर्चित चेहरों में चित्रा त्रिपाठी का चेहरा भी काफी चर्चित है| उनके एंकरिंग के लोग दीवाने हैं| दूसरों की पोल खोल खोल करने वाली चित्रा त्रिपाठी खुद मुश्किलों में घीर गई है| उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है|
मामला गुरुग्राम से है जहां पर गुरुग्राम की एक अदालत ने टीवी एंकर चित्रा त्रिपाठी के लिए गिरफ्तारी warrant जारी किया है क्योंकि चित्रा त्रिपाठी अदालत नहीं पहुंची थी|
POCSO एक्ट के तहत चित्रा त्रिपाठी पर मामला दर्ज किया गया था और इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए चित्रा त्रिपाठी ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी लेकिन गुरुग्राम की एक अदालत ने चित्रा त्रिपाठी की इस अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है|
अदालत में चित्रा त्रिपाठी ने व्यक्तिगत उपस्थिति से भी छूट के लिए आवेदन किया था और उस आवेदन को भी अदालत ने अग्रिम जमानत के साथ-साथ रद्द कर दिया है| व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट इसलिए मांगी थी क्योंकि उनका कहना था कि वह महाराष्ट्र चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में travel कर रही हैं|
न्यूज़ कर कर रही है और राज्य के उपमुख्यमंत्री के साथ उनका इंटरव्यू है जिसके लिए वह नासिक जा रही है |इस मामले में कोर्ट ने चित्रा त्रिपाठी के रवैया को देखते हुए उनकी अग्रिम जमानत खारिज की है क्योंकि कोर्ट के मुताबिक उनका रवैया कोर्ट की तरफ ऐसा था जैसे वह कोर्ट की प्रक्रिया को बहुत हल्के में ले रही हो|
एक नाबालिक बच्ची का नाम न्यूज़ के दौरान Asaram से जोड़कर चैनल पर दिखाया गया था| जिसमें उन्होंने बच्ची की पहचान को उजागर कर दिया था|
Chitra Tripathi anticipatory bail rejected
यही नहीं नाबालिक लड़की से जुड़े अश्लील और morphed कंटेंट को भी प्रसारित किया गया| इस मामले में सिर्फ चित्रा त्रिपाठी नहीं बल्कि और भी कई पत्रकार घेरे में है| आसाराम बापू का नाम आने पर आसाराम के लोगों ने हीं मुकदमा दर्ज किया है|
अदालत में चित्रा त्रिपाठी के वकील ने Chitra tripathi के न पहुंचने पर कई तरह की दलीलें पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि चित्रा त्रिपाठी महाराष्ट्र में वहां के तत्कालीन सीएम और डिप्टी सीएम ajit pawar के साथ इंटरव्यू करने गई थी| उनकी तस्वीर हवाई जहाज में है जहां पर वह अजीत पवार के साथ इंटरव्यू कर रही है|
सबूत के तौर पर चित्रा त्रिपाठी के वकील ने उनके हवाई यात्रा के टिकट भी दाखिल किए हैं कोर्ट के सामने लेकिन उनकी इस दलील पर विशेष लोक अभियोजक ने उनकी appeal पर सख्त विरोध किया |
उन्होंने कहा कि अगर चित्रा त्रिपाठी को राजनेताओं के साथ इंटरव्यू करने के लिए maharashtra जाना था तो वह पहले अदालत में उपस्थित होती, यहां पर वह अदालत से अनुरोध करती अपना पूरा मामला सामने रखती क्योंकि इंटरव्यूज पहले से तय होते हैं अचानक से नहीं|
चित्रा त्रिपाठी के विरोध में यह भी तर्क दिया गया कि चित्रा त्रिपाठी अदालत की प्रक्रिया की अवहेलना कर रही है इसलिए वह इस तरह की किसी भी याचिका में राहत की हकदार नहीं है|
अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार मेहता ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला लिया कि चित्रा त्रिपाठी की anticipatory bail याचिका और निजी पेशी से छूट के अनुरोध को खारिज कर दिया जाए|
वैसे चित्रा त्रिपाठी के पास अभी बढ़ि अदालत में जाने का और वहां से राहत पाने का दरवाजा खुला है|
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