हिजाब पाबंदी कर्नाटक में बरकरार ,कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला.
कर्नाटक में हिजाब का पाबंदी बरकरार रखते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया हाईकोर्ट ने कहां हिजाब पहनना धार्मिक बाध्यता नहीं है.
सबकी निगाहें आज का नाटक कर्नाटक हाईकोर्ट से आने वाले फैसले पर लगी थी जिसमें हिजाब के ऊपर फैसला होना था हिजाब के ऊपर फैसला सुनाते हुए कर्नाटका हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि धार्मिक प्रथा के अनुसार हिजाब पहना जरूरी नहीं है.
मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के तीन सदस्य खंडपीठ जिसमें मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी न्यायमूर्ति जेएम खाजी और न्यायमूर्ति कृष्णा एम दिक्षित शामिल है उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए मुस्लिम लड़कियों की याचिका हार्दिक खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया कि यूनिफॉर्म पहनने से विद्यार्थी इंकार नहीं कर सकते उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि हिजाब पहनना धार्मिक प्रथा में अनिवार्य नहीं है.
काफी समय से विवाद चल रहा था.
काफी समय से विवाद चल रहा था हिजाब को लेकर स्कूलों में मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर जाती थी और क्लास रूम में जा हिजाब पहनकर ही बैठती थी इसी बात पर विवाद गरमाया था और मामला कर्नाटक हाई कोर्ट तक चला गया था.
मुस्लिम समुदाय की लड़कियों ने याचिका दायर की थी कि उन्हें हिजाब पहनकर स्कूल और क्लास रूम में बैठने की इजाजत दी जाए लेकिन उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया गया और जिस तरह से हिजाब पर पाबंदी लगी हुई थी उसको कर्नाटक हाईकोर्ट में अभी भी बरकरार रखा है.
कर्नाटक में हिजाब मामले पर फैसला आने से पहले वहां कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई थी. स्कूल, कॉलेज बंद रखे गए थे ,इस मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले महीने ही सुनवाई पूरी कर ली थी और काफी वक्त से इस पर फैसला आने के लिए सबकी नजर लगी थी और आज सुबह पहले पहर में ही इस केस को सूचीबद्ध किया गया था. फैसला आने पर कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए प्रशासन ने पूरे इंतजाम कर रखे थे. इसी वजह से स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी कर दी गई थी और धारा 144 भी लागू कर दी गई थी कई जगहों पर.