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जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया.सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश जारी रखा

जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया ,सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश जारी रखा .सुप्रीम कोर्ट में दो हफ्ते बाद होगी सुनवाई..

सुप्रीम कोर्ट में जहांगीरपुरी मामला में सुबह सुनवाई शुरू हुई. याचिकाकर्ता की तरफ से दुष्यंत दवे ने कोर्ट से कहा कि यह राष्ट्रीय महत्त्व का मुद्दा है.

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर यह राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा कैसे हैं.. उस पर दुष्यंत दवे ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पहले fake encounter किया गया और बाद में अब बुलडोजर चलाया जा रहा है एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है.

वीएचपी के खिलाफ जैसे ही दिल्ली पुलिस ने एफ आई आर दर्ज की उसके बाद बुलडोजर चलाने की बात सामने आई.. बुलडोजर चलाने से पहले कोई नोटिस नहीं जारी किया गया..

कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोजर चलना जारी रहा.. दुष्यंत दवे ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को गंभीरता से लेना होगा वरना देश में संविधान नहीं बचेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बुलडोजर चलने की प्रक्रिया नहीं रोकी गई थी.

दुष्यंत दवे ने कहा कि बिना सूचना के कार्रवाई की गई और जब अदालत ने यथास्थिति का आदेश जारी किया तब भी काफी देर बाद कार्रवाई रोकी गई।
दुष्यंत दवे ने कहा ये देश संविधान और कानून के शासन से शासित है.. यहां 30 साल से ज्यादा पुरानी दुकाने हैं,जे जे कालोनी, स्लम, गांव आदि के लिए नियम कानून बनाए गए हैं..

जहांगीरपुरी मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि

जहाँ तक जहांगीरपुरी इलाके की बात है वहां पर फुटपाथ पर जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया, 2 फरवरी , 17 फरवरी और 11 अप्रैल को इस तरह की कार्यवाही हुई थी

कोई भी याचिकाकर्ता पहले हाई कोर्ट नहीं गया सीधा यहां आया क्योंकि उनको वहां पर दिखना पड़ता कि उनको नोटिस मिला था, हाई कोर्ट ने अतिक्रमण का आदेश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हो रही है

जहांगीरपुरी में जूस की दुकान चलाने वाले गणेश गुप्ता ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है उन्होंने अपनी याचिका में मुआवजे की मांग की है.. गणेश गुप्ता की जूस की दुकान पर जहांगीरपुरी में कल बुलडोजर चलाया गया था.

वृंदा कारत ने भी जहांगीरपुरी डेमोलिशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली 

अपनी अर्जी में वृंदा कारत ने डेमोलिशन को अमानवीय, अवैध और अनैतिक काम बताया। लोगों के बुनियादी अधिकारों में शामिल जीने के अधिकार और रोजगार व बसेरे के अधिकार का हनन बताया..साथ ही इस ध्वस्तीकरण से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की भी अवमानना हुई है.

लिहाजा तोड़फोड़ का आदेश रद्द करते हुए अदालत इन पीड़ितों के लिए मुआवजा भी तय करे और सरकार को आदेश दे कि तय समय सीमा में मुआवजा अदा किया जाय..

धरने का दौर शुरू

जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने को लेकर एआईएसए ने आज दोपहर 2 बजे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन का एलान किया है, दूसरी तरफ कांग्रेस की छात्र विंग एनएसयूआई ने रात साढ़े नौ बजे यहां पर प्रदर्शन की घोषणा की है..

वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने दिल्ली के जहांगीरपुरी क्षेत्र में शुक्रवार को एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी की इस टीम में सांसद काकोली घोष दस्तीदार भी शामिल रहेंगी। यह टीम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी..