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सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद ज़ुबैर को बडी राहत

सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद ज़ुबैर को बडी राहत ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को बडी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली 

सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद ज़ुबैर को बडी राहत ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को बडी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली| सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक के बाद एक FIR दर्ज होना परेशान करने वाला है। मोहम्मद जुबेर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है जिसमें कोर्ट की तरफ से निर्देश जारी हुए हैं के के की यूपी में दर्ज जुबेर पर पांचों एफ आई आर पर कोई कार्यवाही नहीं होगी|

मोहम्मद जुबेर पर कोई पांच f.i.r. पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उन्हें परेशान करने के लिए एक के बाद एक एफ आई आर दर्ज कराई गई है|सुप्रीम कोर्ट सीतापुर मामले में जमानत मिली जुबेर को दिल्ली में जमानत मिली है इसी दौरान उस पर दूसरी एफ आई आर दर्ज की गई जिससे साफ जाहिर होता है कि यह सब उसे परेशान करने के लिए किया गया|

आज सुऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक की दया याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई

जुबैर ने दर्ज सभी 6 FIR को रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की ।यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए उन्होंने आज सुनवाई ना करने को कहा। एसजी चाहते थे कि याचिका पर कल सुनवाई कर ली जाए लेकिन जुबैर के वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि जुबैर को एक मामले में जमानत मिली है। उसके बाद उसके खिलाफ FIR दर्ज कि जा रहा है। वृंदा ग्रोवर ने कहा जुबैर की जान को खतरा है। हाथरस कोर्ट  ने सुनवाई पर रोक तब तक लगा रखी है। जबतक सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है।

ज़ुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि ज़ुबैर पर हाथरस में दो, लखीमपुरखीरी में एक, सीतापुर में एक, गाज़ियाबाद में एक मामला दर्ज हुआ, सीतापुर मामले में सुप्रीम कोर्ट में प्रोटेक्शन दिया था, दिल्ली वाले मामले में भी ज़मानत मिल चुकी है।

ज़ुबैर के खिलाफ IPC की धारा 298A और IT एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें अधिकतम तीन साल की सज़ा का प्रावधान है, जांच का क्या औचित्य है।

 

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