कंगना राणावत के शो लॉकअप पर कोर्ट ने लगाई रोक कॉपीराइट का मामला
कंगना राणावत के शो लॉकअप पर कोर्ट ने लगाई रोक कॉपीराइट का मामला सामने आया..हैदराबाद के कोर्ट ने एकता कपूर के रियल्टी शो लॉकअप पर रोक लगा दी है.. कॉपीराइट के उल्लंघन करने का आरोप लगा है लॉकअप शॉप पर..
फरवरी में शुरू हुआ अल्ट बालाजी का शो लॉकअप जिसे कंगना राणावत host कर रही है काफी चर्चा में है, दर्शक इस शो को बहुत पसंद कर रहे हैं लेकिन इस शो पर अब गिर गई है गाज इस शो पर लग गई है रोक.. कॉपीराइट का मामला सामने आया है जिसकी वजह से हैदराबाद कोर्ट ने किसी भी प्लेटफार्म पर इस शो को दिखाने के लिए रोक लगा दी है.
प्राइम मीडिया के चेयरमैन सनोबर बैग की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने लॉकअप शो पर कॉपीराइट का मामला दर्ज कराया था, उन्होंने याचिका में कहा था कि इस शो का कॉन्सेप्ट उनका है और यह उन्होंने 2018 में ही रजिस्टर्ड करा दिया था.. बालाजी ने इस शो को 2021 में रजिस्टर्ड कराया .. सनोबर बैग ने शो को द जेल के नाम से रजिस्टर्ड कराया था और बालाजी ने इसको लॉकअप नाम से रजिस्टर्ड कराया.
लॉकडाउन से पहले सनोबर बैग ने अपना कांसेप्ट एंडेमोल शाइन के अभिषेक रेगे के साथ शेयर किया था जिसके बाद वह कहते हैं कि अभिषेक रेगे ने उनको धोखा दिया और उनका कांसेप्ट बालाजी को सुना दिया.. जिसके बाद बालाजी ने उसको अपने नाम पर रजिस्टर करके बना लिया.
कोर्ट के आदेश के बावजूद शो जारी है
याचिकाकर्ता सनोबर बेग ने कहा था कि ‘द जेल’ नाम से यह कॉन्सेप्ट उनका था.. इसी को लेकर 23 फरवरी को हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट ने ‘लॉकअप’ पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए रोक लगा दी थी..
इस मामले को लेकर 26 फरवरी को उच्च न्यायालय ने कहा था कि ऑल्ट बालाजी ने पहले ही शो को बना लिया था और इसकी मार्केटिंग पर भी उन्होंने बहुत काफी खर्चा किया है और दीगर चीजों को देखते हुए मामला उनके पक्ष में है
13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में एकता कपूर के इस शो के प्रसारण को रोकने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया था, याचिकाकर्ता को निचली कोर्ट में जाने को कहा गया ..याचिका में तेलंगाना उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कंगना रनौत के रियलिटी शो के रिलीज के खिलाफ निचली अदालत में दायर ‘अंतरिम इनजंक्शन’ को रद्द कर दिया था..
याचिकाकर्ता का कहना है कि हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट ने 29 अप्रैल को ग्रांट ऑफ इंजेक्शन आदेश जारी कर दिया और यह आदेश सामने वाली पार्टी तक पहुंच भी गया.. बावजूद इसके अभी तक शो को रोका नहीं गया है.. अभी भी वह स्ट्रीम लाइन है.. याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर वे नहीं माने तो अदालत की अवमानना का मामला दर्ज करेंगे..