अजान के वक्त नहीं चलेगा हनुमान चालीसा और भजन.
अजान के वक्त नहीं चलेगा हनुमान चालीसा और भजन. हालातों को देखते हुए लिया गया फैसला.नासिक सीपी (CP) ने दिया बयान.
महाराष्ट्र के नासिक के सीपी (CP) दीपक पांडे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हनुमान चालीसा और भजन अजान होने से 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद तक नहीं चला सकते.
राज्य में लॉ ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. जिसमें उन्होंने बताया कि मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा और भजन नहीं बजाए जा सकता और इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा के जब अजान हो रही हो यह होने वाली हो तो उसके 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक दोनों में से कोई भी चीज नहीं बजाई जा सकती.
3 मई 2022 के बाद से कई और बातों पर भी रखा जाएगा ध्यान
महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम सेक्शन 40 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है.. मुस्लिम समाज में जिस तरह से अजान दी जाती है लोगों को बुलाने के लिए लाउडस्पीकर पर उसे रेगुलराइज किया गया है. यानी कि मुस्लिम समाज अजान लाउडस्पीकर पर अपने तय समय के हिसाब से दे सकता है और हालातों को देखते हुए किसी भी तरह का संप्रदायिक तनाव ना पैदा हो, उसको रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है की मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में अजान से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक किसी भी तरह का कोई भजन, हनुमान चालीसा या दीगर चीजें नहीं बजाई जा सकती.
साथ ही एक आदेश और पारित किया गया है जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सभी की जानकारी इकट्ठा की जाएगी और उन पर लगे हुए लाउडस्पीकर पर एक तयशुदा लिमिट के हिसाब से बजाए जा सकेंगे.. वॉइस डिवाइसइस लगाए जाएंगे, यह उन जगहों पर लागू होगा जैसे कि साइलेंस जोन, मार्केट यह और ऐसी जगह है जहां पर शोर शराबा अलाउड नहीं होता.
वही नागपुर के सीपी ने भी लाउडस्पीकर मामले में साफ कर दिया कि सरकार की तरफ से जो भी गाइड लाइंस आएंगी उनको अप्लाई किया जाएगा और जो भी शांति भंग करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी. पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है.
महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र में किसी भी तरह का कोई भी सांप्रदायिक तनाव नहीं चाहती, इसीलिए हालातों को देखते हुए नए नियम लागू किए जा रहे है.अब सबकी निगाहें 3 मई पर टिक गई हैं जब नए नियम लागू होंगे और राज ठाकरे की चेतावनी की मियाद पूरी होगी.