कर्नाटका हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया, सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटका हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी.
कर्नाटका हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया ,सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटका हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी जहां पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने छात्र के स्कूल कॉलेज में धार्मिक वस्त्र पहनने पर रोक लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कर्नाटक हाइकोर्ट के सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है इसे राजनीतिक और धार्मिक नहीं बनाया जाना चाहिए .CJI एन वी रमना ने कहा हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बैठे है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थानीय मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा न बनाये।
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले में जल्द सुनवाई से इनकार किया.कर्नाटका हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई.सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह सोमवार को मामले की सुनवाई नहीं करेगा,याचिकाकर्ता की तरफ से मामले की सोमवार को सुनवाई की मांग की गई थी.
याचिकाकर्ता ने कहा कर्नाटका हाई कोर्ट ने छात्र के स्कूल कॉलेज में धार्मिक वस्त्र पहनने पर रोक लगाई है. जिसका असर सभी धर्मों पर होगा, सिख छात्र जो पगड़ी पहन कर आते है उनपर भी इसका असर होगा.एक अन्य याचिकाकर्ता ने कहा परीक्षा शुरू हो रहे है .छत्राओं को हिजाब और परीक्षा में से एक को चुनना होगा.
सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई।
कर्नाटक में हिजाब विवाद मामले मे सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई।यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की .यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने याचिका में धर्म के पालन के अधिकार का मुद्दा उठाया।यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने धर्म के पालन के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार बताया।
कर्नाटका हिजाब मामला देश में तूल पकड़ता जा रहा है ..सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी है इस मामले में और अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है कि वह इस मामले में क्या फैसला सुनाता है. जाहिर है माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा वह सभी को स्वीकार करना होगा.